इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उ. प्र. मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
कोर्ट ने बताया कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, एवं अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के विपरीत कार्य करता है। मदरसा अधिनियम समाप्त होने के बाद मदरसा में पढ़ने बड़ी संख्या में पढ़ने वाले छात्रों को विभिन्न बोर्डो के नियमित स्कूल में समायोजित किया जाएगा।
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